INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चिदंबरम की अर्जी पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है. ईडी अब सोमवार को जवाब देगी और 26 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.
Supreme Court issues notice to Enforcement Directorate (ED) on the appeal of Congress leader P Chidambaram’s plea challenging the Delhi High Court order refusing bail to him in INX Media money laundering case. Next date of hearing is November 26. (File pic) pic.twitter.com/Lp1jl9hb1f
— ANI (@ANI) November 20, 2019
चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था. वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल पिछले 3 महीने से हिरासत में हैं, लिहाजा मामले की जल्द सुनवाई कर उन्हें राहत दी जाए.
क्या है पूरा मामला?
बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईएनएक्स-मीडिया से जुड़े ईडी के मामले में कांग्रेस नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के एकल पीठ के जज सुरेश कुमार कैत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले की जांच कर रही ईडी ने चिदंबरम को पिछले महीने गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं. जमानत याचिका का विरोध करते हुए एजेंसी ने कहा कि चिदंबरम ने अपने फायदे के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया. आईएनएक्स मीडिया मामले के अंतर्गत साल 2007 में तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री चिदंबरम ने कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में नियमों का पालन नहीं किया था.(एजेंसी से इनपुट)