आईएनएक्स मीडिया केस में 106 दिनों से जेल में बंद पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को सशर्त जमानत दी है. चिदंबरम की जमानत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चिदंबरम को बदले की कार्रवाई के तहत 106 दिनों तक जेल में रखा गया. उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, मुझे विश्वास है कि वह निष्पक्ष सुनवाई में अपनी बेगुनाही साबित कर सकेंगे.
Mr P Chidambaram’s 106 day incarceration was vengeful & vindictive. I'm glad that the SC has granted him bail. I'm confident that he will be able to prove his innocence in a fair trial.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 4, 2019
मालूम हो कि आईएनएक्स मनी लॉन्डिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत मिली है. चिदंबरम पर यह मामला ईडी से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है. इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है.
2 लाख के बॉन्ड के साथ जमानत
पी. चिदंबरम ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है. पी. चिदंबरम के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि वे पिछले 106 दिनों से जांच एजेंसी या न्यायिक हिरासत में थे. जमानत देते हुए कोर्ट ने चिदंबरम से यह भी कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें.
दिल्ली HC ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 नवंबर को आईएनएक्स-मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राहत प्राप्त करने की चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह मामला उन्हें जमानत देने के लिए सही नहीं है.
हाईकोर्ट के इसी आदेश को पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार (4 दिसंबर) को कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और कई शर्तों के साथ पी. चिदंबरम को जमानत दे दी.