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सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, चिदंबरम को CBI से ज्यादा ED का डर, ये है वजह...

सीबीआई की टीम शाम को चिदंबरम के आवास पर पहुंची और उनके घर पर नहीं मिलने के बाद सीबीआई की टीम वापस चली गई. इसके बाद ईडी की टीम चिदंबरम के घर पहुंची. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने गिरफ्तारी के डर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मामले की तुरंत सुनवाई की मांग की.

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पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम (फाइल फोटो)
पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम (फाइल फोटो)

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों की टीम मंगलवार को पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचीं. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद जांच एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचीं, लेकिन वह घर पर नहीं मिले.

सीबीआई की टीम शाम 6.30 बजे चिदंबरम के आवास पहुंची और उनके घर पर नहीं मिलने के बाद 10 मिनट के बाद चली गई. इसके बाद ईडी की टीम 7.30 बजे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के घर पहुंची. हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने गिरफ्तारी के डर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मामले की तुरंत सुनवाई की मांग की. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई बुधवार सुबह हो सकती है.

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इस बीच सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्यों चिदंबरम ED के हाथों गिरफ्तारी से डर रहे हैं. दरअसल, बात ये है कि अगर ED की टीम चिदंबरम को गिरफ्तार करती है और रात भर में उनके बयान का एक पन्ना भी दर्ज कर लेती है तो वो सबूत माना जाएगा. एक बार सबूत तैयार हो जाए तो चिदंबरम की एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.

अब बात CBI की...

सीबीआई अगर रात में चिदंबरम को गिरफ्तार कर लेती है तो पहले मेडिकल जांच होगी जिसमें 3-4 घंटे लग जाएंगे. फिर सुबह पूछताछ जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ेगी 10.30 बज जाएंगे और कोर्ट का एपिसोड शुरू हो जाएगा. वैसे भी सीबीआई की पूछताछ के रिकॉर्ड की मजिस्ट्रेट/अदालत से तस्दीक करानी पड़ती है.

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के अधिकार और व्यवस्था के इसी अंतर से चिदंबरम सीबीआई के मुकाबले ED से ज्यादा घबराए हुए हैं. यानी गृहमंत्री रहते हुए सीबीआई को और वित्त मंत्री रहते हुए ED को अपने इशारों पर नचाने वाले पी. चिदंबरम अब इन दोनों ही एजंसियों से घबराए हुए हैं.

बता दें कि सीबीआई आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही है. मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया गया था. उन पर आरोप है कि वित्तमंत्री रहने के दौरान उन्होंने 2007 में 305 करोड़ रुपए की विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को एफआईपीबी मंजूरी देने में अनियमितता बरती थी. ईडी ने काले धन को सफेद बनाने (मनी लॉन्डरिंग) को लेकर उनके ऊपर 2018 में मामला दर्ज किया था.

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सीबीआई ने चिदंबरम पर की थी कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा देखे जा रहे मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने 11 मार्च को सीबीआई को चिदंबरम के खिलाफ रिकॉर्ड पर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी थी.

जांच एजेंसियों ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पूर्व वित्तमंत्री से हिरासत में पूछताछ जरूरी है, क्योंकि वह अपने मामले में अस्पष्ट हैं और उन्होंने पूछताछ के दौरान गलत जानकारी दी है.

ईडी और सीबीआई जांच कर रहे हैं कि उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी कैसे प्राप्त कर ली? उस समय उनके पिता पी. चिदंबरम वित्तमंत्री थे.

कार्ति को 28 फरवरी, 2018 को आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी निकासी प्रदान करने के लिए धन स्वीकार करने पर सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी. उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कररमन को भी गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

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