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INX मीडिया केस: CBI दफ्तर पहुंचे चिदंबरम, शुरू हुई पूछताछ

एयरसेल मैक्सिस डील में ईडी के सामने पेश होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम अब सीबीआई के सामने भी पेश हुए. सीबीआई ने चिदंबरम से आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए उन्हें 6 जून को पेश होने के लिए कहा था.

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पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (Getty)
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (Getty)

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एयरसेल मैक्सिस डील में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम बुधवार को सीबीआई के सामने पेश हुए. सीबीआई ने चिदंबरम से आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ कर रही है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए उन्हें 6 जून को पेश होने को कहा था.

एयरसेल-मैक्सिस केस में भी हुई थी पेशी

बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्‍ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम से पहली बार पूछताछ की. इसी एजेंसी ने उनसे छह घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ की. अदालत ने आज ही एक आदेश में ईडी को 10 जुलाई तक चिदंबरम की गिरफ्तारी अथवा उनके खिलाफ किसी तरह की उत्पीड़क कार्रवाई से रोक दिया है.

3 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत

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इससे पहले गुरुवार को चिदंबरम को इस मामले में गिरफ्तारी से तीन जुलाई तक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई थी. न्यायमूर्ति एके पाठक ने उनसे कहा कि सीबीआई द्वारा जब भी तलब किया जाए वह पूछताछ सत्र में शामिल हों. अदालत ने नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर जवाब मांगा और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तीन जुलाई तय कर दी.

अदालत ने एजेंसी को तब तक के लिए यानी तीन जुलाई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने को कहा. चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने न्यायाधीश के सामने इस मामले को पेश किया और अदालत को आश्वासन दिया कि कांग्रेस नेता जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे.

क्या है मामला?

पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कर संबंधी जांच से बचने के लिए पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी INX से कथित तौर पर धन लिया था. कार्ति को सीबीआई पहले ही अपने शिकंजे में ले चुकी है.

हालांकि, कार्ति और उनके पिता पी. चिदंबरम ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इंकार किया है. INX मीडिया के फंड को FIPB के जरिए मंजूरी दी गई थी, उस दौरान पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे. सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और कार्ति चिदंबरम का भी नाम शामिल था.

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