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आईओए अदालत के आदेश का पालन करेगा

भारतीय ओलम्पिक संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय ओलम्पिक संघ और दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आते है.

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भारतीय ओलम्पिक संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय ओलम्पिक संघ और दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आते है.

भारतीय ओलम्पिक संघ के महासचिव रणधीर सिंह ने बताया, ‘हम इस फैसले का स्वागत करते है. हमारे पास छिपाने के लिये कुछ भी नहीं हैं.’ उन्होंने कहा, ‘आईओए अदालत के इस फैसले को पूरी तरह से मानेगा. हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको अलग से बताया या छिपाया जाए. हमारी संस्था एक खुली किताब है, जब भी जो भी चाहे पता कर सकता है.’ रणधीर सिंह ने कहा कि हमारे सारे आडिट किये हुए खाते वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जिन्हें देखा जा सकता है.

राष्ट्रमंडल आयोजन समिति के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में पूछने पर कहा, ‘जो हुआ, सो अच्छा ही हुआ. इस फैसले से हमने राहत की सांस ली है. भ्रष्टाचार के बेवजह आरोपों से मुक्ति मिल जाएगी.

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