आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सीबीआई की 4 दिन पहले दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले पाया. सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कोर्ट से कुछ और समय मांगा है. सीबीआई ने कहा कि हमें अभी कुछ कागजातों पर कंसर्न डिपार्टमेंट से सैंक्शन लेना है. सीबीआई ने कोर्ट से 9 मई तक का समय मांगा है.
सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक कागजात जमा नहीं होंगे तब तक संज्ञान नहीं लिया जा सकता. आईआरसीटीसी घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट के सीबीआई जज अरविंद कुमार ने सीबीआई के वकील से सवाल किया कि अगर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हैं तो आपने चार्जशीट जल्दी क्यों दाख़िल कर दी?
पटियाला हाउस कोर्ट ने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन है कि एक साल में सांसद, विधायकों के खिलाफ हमें मामले का निपटारा करना है. ऐसे में ये कैसे हो पाएगा. आपने चार्जशीट तो दाखिल कर दी, लेकिन अभी कागजात बाकी हैं.
सीबीआई ने 14 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की है, उनमें अभी सीबीआई को पब्लिक सर्वेन्ट के खिलाफ दायर चार्जशीट में सैंक्शन लेना है. बीके अग्रवाल अभी सर्विंग पब्लिक सर्वेन्ट हैं. साथ ही तेजस्वी भी विपक्ष के नेता हैं, लिहाजा सीबीआई को सैंक्शन लेने में अभी क़रीब एक महीने का वक़्त लग सकता है.