तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगी. पार्टी ने फैसला किया है कि शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने इस बात पर दलील पेश की जाएगी कि आखिर केजरीवाल को जमानत लेने की जरूरत क्यों है.
मानहानी मामले में जमानत राशि नहीं जमा करने पर जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल की पहली रात दाल, रोटी और खिचड़ी खाकर गुजरी. गुरुवार की सुबह वो 5.30 बजे जगे और चाय पीने के बाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले.
गौरतलब है कि केजरीवाल ने बीजेपी नेता नितिन गडकरी द्वारा दिल्ली की एक अदालत में दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मामले में जमानत के लिए मुचलका भरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने तिहाड़ जेल के बाहर जमकर हंगामा किया. इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई. तिहाड़ जेल के बाहर धारा 144 लगा दी गई है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को 23 मई तक जेल में रखने का आदेश दिया है. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी. कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि कोर्ट किसी आरोपी के नखरे और सहूलियत नहीं सहेगी. कोर्ट का कहना है कि केजरीवाल जानबूझकर अड़े हुए हैं.