इशरत जहां एनकाउंटर केस में फंसे आईपीएस पीपी पांडे को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीपी पांडे को आज सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करना था.
सुप्रीम कोर्ट ने पीपी पांडे को अहमदाबाद की अदालत में 29 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस दौरान सीबीआई पांडे को गिरफ्तार नहीं करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत में पेश होने के बाद पांडे जमानत की अर्जी पेश कर सकते हैं, जिस पर कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी.
गुजरात हाई कोर्ट ने इशरत जहां एनकाउंटर केस में इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिये उनकी याचिका एक जुलाई को खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने पांडे की याचिका खारिज करते हुये उन्हें 2004 के इस मुठभेड़ कांड में भगोड़ा घोषित कर दिया था.
अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 15 जून, 2004 को गुजरात पुलिस के साथ मुठभेड़ में इशरत जहां के साथ ही जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लै, अमजद अली अकबर अली राणा और जीशान जौहर मारे गये थे.