गुजरात उच्च न्यायालय ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व सीबीआई निदेशक आरके राघवन के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) को स्थानांतरित किया.
इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले का अगले तीन महीने में निपटारा कर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है. सीबीआई ने कोर्ट से इस केस को मांगा था.
गुजरात उच्च न्यायालय ने इशरत की मां शमीमा कौसर के उस आग्रह को भी खारिज किया जिसमें जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी.