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आय से अधिक सम्पत्ति केस: जगन की जमानत याचिका खारिज

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सोमवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति बी. सेषासायन रेड्डी ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था. सोमवार को उन्होंने याचिका खारिज कर दी.

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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सोमवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति बी. सेषासायन रेड्डी ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था. सोमवार को उन्होंने याचिका खारिज कर दी.

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कडप्पा सांसद जगन ने इस आधार पर जमानत याचिका दाखिल की थी कि उन पर आरोप लगाने के 90 दिन की सांविधिक अवधि के बाद भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) औपचारिक तौर पर उनके खिलाफ आरोप तय करने में असफल रहा है.

वैसे न्यायाधीश सीबीआई की इस बात से सहमत थे कि जगन को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके मामले में 90 दिन की सांविधिक अवधि का प्रावधान नहीं है.

सीबीआई ने अदालत से कहा कि मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन को केवल वेनपिक सौदा मामले में गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई ने कहा कि अन्य मामलों में जांच जारी है.

जगन के वकील ने पत्रकारों से कहा कि अदालत दोपहर तक नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. न्यायालय का यह आदेश जगन के लिए एक और झटका है. इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने एक महीने पहले उनकी दो जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं.

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शुक्रवार को ही 40 साल के हुए जगन को सीबीआई ने इस साल मई में गिरफ्तार कर लिया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता व तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ मिलकर उनके व्यवसाय में पैसा लगाने वाले व्यक्तियों व कम्पनियों को फायदा दिलवाने की कोशिश की.

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