scorecardresearch
 

एनडीआरएफ को ट्रांसफर नहीं होगा पीएम केयर्स फंड, जेपी नड्डा बोले- राहुल के मंसूबों पर पानी फिरा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार पीएम केयर्स फंड में जमा राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों फंड अलग हैं.

Advertisement
X
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा

Advertisement

  • कोर्ट ने पीएम केयर फंड के ट्रांसफर की मांग ठुकराई
  • वकील प्रशांत भूषण ने फैसले को दुर्भाग्यपू्र्ण बताया
  • फैसले के बाद नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमर्जेंसी सिचुएशंस यानी पीएम केयर्स फंड के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पीएम केयर्स फंड में जमा राशि को कोरोना महामारी के मद्देनजर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि शीर्ष कोर्ट के फैसले से पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया. जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, 'पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है. यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई दिखती है.'

Advertisement

जेपी नड्डा ने कहा, 'पीएम केयर में भारी योगदान देने वाले आम आदमी ने राहुल गांधी की बात को बार-बार खारिज किया है. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है. क्या राहुल गांधी और एक्टिविस्टों की उनकी आर्मी अब भी अपने तौर तरीकों में सुधार करेगी?'

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, 'गांधी परिवार ने पीएमएनआरएफ को दशकों से व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में संचालित किया. पीएमएनआरएफ से नागरिकों की मेहनत से अर्जित धन को अपने परिवार के ट्रस्टों को ट्रांसफर कर दिया है. देश बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पीएम केयर्स फंड के खिलाफ अभियान कांग्रेस द्वारा अपने पापों को धोने का एक प्रयास है.'

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभियान चलाए जाने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि शीर्ष अदालत ने NDRF को पीएम केयर्स फंड के ट्रांसफर का आदेश देने से इनकार कर दिया है.' अमित मालवीय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पीएम केयर्स फंड पब्लिक चैरिटेबल फंड की तरह ही है. इसे एनडीआरएफ को ट्रांसफर किए जाने की जरूरत नहीं है

SC ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज की

Advertisement

वहीं पीएम केयर फंड पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने के बजाय गैर-पारदर्शी और बेहिसाब पीएम-केयर फंड को कोविड राहत के नाम पर धन जुटाने के लिए एक गुप्त ट्रस्ट के रूप में स्थापित करने की अनुमति दे दी. एनडीआरएफ से RTI के जरिये जानकारी मांगी जा सकती है और कैग भी उसका ऑडिट कर सकता है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा दी. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों फंड अलग हैं. नवंबर 2019 में बनी योजना ही पर्याप्त है. अलग से योजना बनाने की जरूरत नहीं है.

Advertisement
Advertisement