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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंपा जलीकट्टू मामला

न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2017 को कहा था कि तमिलनाडु द्वारा जलीकट्टू और महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति देने संबंधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाएगा.

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संकेतात्मक फोटो
संकेतात्मक फोटो

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सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जलीकट्टू मामले की सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस आर.एफ. नरीमन की पीठ ने इस मामले को अब संविधान पीठ के पास भेज दिया है. दोनों जजों ने इस मामले से जुड़े पांच सवाल तैयार किए हैं, जिन पर संविधान पीठ अपना फैसला देगी.

शुक्रवार को न्यायमूर्ति नरीमन ने आदेश पढ़ते हुए कहा, ‘‘हमने संविधान पीठ के लिए पांच प्रश्नों की सूची तैयार की है.’’ न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2017 को कहा था कि तमिलनाडु द्वारा जलीकट्टू और महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति देने संबंधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाएगा.

न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वृहद पीठ इस बात का फैसला करेगी कि क्या राज्यों के पास ऐसे कानून बनाने का अधिकार है या नहीं. तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों ने केन्द्र के पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 में संशोधन करके क्रमश: जलीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति दी है, राज्यों के इन कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी गयी है.  गौरतलब है कि हाल ही में तमिलनाडु में जलीकट्टू के आयोजन के दौरान 19 वर्षीय युवा की मौत हो गई थी.

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पशुओं पर होने वाली क्रूरता के तर्क के आधार पर जलीकट्टू को बैन कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर सांडों को काबू करने से जुड़े इस पारंपरिक तमिल खेल की इजाजत दे दी थी, लेकिन ये प्रदर्शनकारी इस पर स्थायी समाधान की मांग को लेकर काफी दिनों तक प्रदर्शन करते रहे थे.

जलीकट्टू पर लगा बैन हटाने को लेकर पिछले साल की शुरुआत में राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था. तमिलनाडु में इस कदम का व्यापक विरोध देखते हुए राज्य सरकार ने इसे जारी रखने के लिए एक कानून बनाया था.

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