भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के लिए बनी नई डोमिसाइल नियमों का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि इन नियमों से कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों के बच्चों को घाटी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकेगा और वे जम्मू कश्मीर में अपने अधिकार हासिल कर सकेंगे.
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अधिसूचना जारी
बता दें कि सोमवार को जम्मू-कश्मीर ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की है. गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना पहली शर्त है.
जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने सोमवार को कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नियमों के मुताबिक पारदर्शी तरीके से जारी किए जाएंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत न हो. नए प्रावधानों के मुताबिककि सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का वक्त तय किया गया है.
सालों से लंबित मांग पूरी हुई
जम्मू-कश्मीर से जुड़े इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जारी किए गए नए डोमिसाइल नियम स्वागत योग्य कदम है. इससे सभी रिफ्यूजियों जिनमें पश्चिमी पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं उनकी सालों पुरानी लंबित मांग पूरी होगी. इसके अलावा दशकों से भारत के दूसरे हिस्सों से जम्मू-कश्मीर में बसे एससी वर्करों की मांगें पूरी होंगी. अब कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों के बच्चे भी अपना हक पा सकेंगे.
The new domicile rules gazetted in J&K are a welcome step. This will give the long due rights to all refugees incl those from West Pak, SC workers from rest of India settled in J&K for decades,children of KPs living outside J&K to claim domicile now.
Equality & Dignity for all. pic.twitter.com/wymWMuvp6l
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) May 19, 2020
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पलायन कर चुके लोगों को मिल सकेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट
नए डोमिसाइल नियम में प्रावधान है कि जो कोई भी व्यक्ति जिसने राहत और पुनर्वास कमिश्नर के पास खुद को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रवासी के रूप में रजिस्टर्ड कराया है वो जम्मू-कश्मीर का डोमिसाइल माना जाएगा. नये नियम में व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है और अपरिहार्य कारणों से राज्य से विस्थापित हो गया था और उसने अबतक अपने आप को प्रवासी के रूप में राज्य प्रशासन के पास प्रवासी के तौर पर पंजीकृत नहीं कराया है तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन राहत और पुनर्वास कमिश्नर के पास करवा सकता है.