सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ किया है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को दोषी नहीं करार दिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कर्नाटक सरकार के पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसने मांग की थी कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को दोषी करार दिया जाए.
कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार यह भी चाहती थी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जयललिता पर लगाया गया 100 करोड़ का जुर्माना उनकी संपत्ति बेचकर वसूला जाए. इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका में कर्नाटक सरकार ने कहा था कि दिवंगत जयललिता के खिलाफ कार्यवाही को रोक देना एक 'गलती' थी. गौरतलब है कि गत फरवरी माह में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मई 2015 के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें शशिकला नटराजन और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को दोषी करार दिया गया था.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को दोषी मानने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बनाए रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जयललिता अब नहीं हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही को रोक देना चाहिए.