तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत से रिहाई के आदेश के बाद सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है. जयललिता की रिहाई के साथ ही उनके समर्थक अब जश्न मना रहे हैं.
कर्नाटक के जेल महानिरीक्षक के.वी. गगनदीप ने कहा, ‘तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जयललिता को जेल से रिहा कर दिया गया.’
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. इससे पहले, जयललिता के वकील ने विशेष अदालत को जयललिता के चार साल की सजा का निलंबन और 18 दिसंबर तक अंतरिम जमानत का सुप्रीम कोर्ट का आदेश सौंपा था.
जयललिता के फोटो और हाथों में फूल लिए हुए अन्नाद्रमुक समर्थकों ने जेल से बाहर उनके काफिले के गुजरने के बाद उत्सव मनाया. अन्नाद्रमुक समर्थकों के बड़ी संख्या में आने के अनुमान के तहत जेल के आसपास सिटी आर्म्ड रिजर्व सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और अधिकारियों ने धारा 144 लागू की थी.
अन्नाद्रमुक प्रमुख के ‘जेड’ प्लस सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण में सुरक्षा बढ़ा दी और जेल परिसर के आसपास के इलाकों में बैरीकेडिंग कर दी. जेल की तरफ जाने वाले रास्ते को एक किलोमीटर दूर ही जाम कर दिया गया.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीरसेलवम और उनका काफिला शनिवार सुबह ही बेंगलुरु पहुंच गया था. कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर होसुर में पुलिस और सिटी आर्म्ड रिजर्व ने कड़ी निगरानी बनाए रखी और पड़ोसी राज्य से शहर में आने वाले वाहनों को नियंत्रित किया. जेल होसुर प्वाइंट से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.
अन्नाद्रमुक समर्थकों का समूह होसुर में इकट्ठा हुआ और नेता की प्रशंसा में नारेबाजी की. कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जयललिता व तीन अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
शुक्रवार को एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने ‘अम्मा’ की रिहाई के बारे में जानकारी दी. सुप्रीम कोर्ट का जयललिता को अंतरिम जमानत का आदेश शुक्रवार शाम तक विशेष अदालत को नहीं मिल पाया था, इसलिए उन्हें शुक्रवार को जेल से रिहा करने का आदेश जारी नहीं हो पाया था.
बीते 27 सितंबर को 66 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष अदालत ने जयललिता को दोषी ठहराते हुए चार साल की जेल की सजा और 100 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.
इनपुट: आईएएनएस...