केंद्रीय जांच ब्यूरो के विरोध के बावजूद न्यायाधीश रिश्वत मामले के मुख्य आरोपियों में से एक पूर्व विधि अधिकारी संजीव बंसल को जमानत मिल गई है.
सीबीआई की विशेष अदालत की जगदीप जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता बंसल को जमानत दे दी. बंसल एक न्यायाधीश के घर अनाधिकृत तरीके से डेढ़ करोड़ रुपये भिजवाने के आरोप में पिछले 55 दिनों से सलाखों के पीछे थे.
बचाव पक्ष के वकील की दलील थी कि चूंकि सीबीआई मामले से संबंधित सभी जरूरी सबूत इकट्ठा कर चुकी हैं, लिहाजा आरोपी को जेल में रखने का अब कोई औचित्य नहीं बचता. मामले के अन्य दो आरोपी बंसल के सहायक राम प्रकाश और प्रापर्टी डीलर राजीव गुप्ता को भी अदालत ने जमानत दे दी. बंसल और गुप्ता ने दो लाख रुपये की जमानत राशि जमा की जबकि राम प्रकाश को 25 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ी.
सीबीआई के वकील बीपी सिंह ने आरोपियों की रिहाई का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि अभी हम जांच प्रक्रिया के बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर हैं. चूंकि आरोपी रसूख वाले हैं, लिहाजा वे रिहा होने पर सबूतों से छेड़-छाड़ कर सकते हैं.