अगर आप गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आने वाले वक्त में यह पर भारी पड़ सकता है. ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर अब 50 हजार रुपये तक का चालान हो सकता है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने शनिवार को नए नियमों का प्रस्ताव ऑनलाइन रिलीज किया.
'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की खबर के मुताबिक, रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल में नियमों को काफी सख्त बनाया जाएगा. नियम तोड़ने पर जेल की सजा तक का भी प्रावधान होगा. लगातार नियमों का उल्लंघन करने पर 10 से 15 हजार रुपये का चालान या लाइसेंस रद्द करने का नियम बनाया जाएगा. गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने पर चार हजार रुपये और रेड लाइट जंप करने पर पांच हजार रुपये तक का चालान रखा जा सकता है.
मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को रिलीज कर लोगों से सुझाव मांगे हैं. प्रस्ताव के मुताबिक, वाहन में कमी आने पर ऑटोमोबाइल कंपनियों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. अगर सड़क हादसे में किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो 3 लाख रुपये का जुर्माना, वाहन का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एक लाख रुपये, हेलमेट या सीट बेल्ट न लगाने पर 2500 रुपये के जुर्माना का प्रावधान रखा जा सकता है.
इस प्रस्ताव के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए 15 हजार से 50 हजार रुपये का जुर्माना रखा जा सकता है. गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान रखने की बात कही जा रही है. सड़क यातायात मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि नए नियमों को सड़क हादसों के पीछे की मुख्य वजहों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. ज्यादातर सड़क हादसे तेज गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट, हेलमेट न पहनने और शराब पीकर गाड़ी चलाने से होते हैं. ऐसे में इन नियमों के उल्लंघन करने पर कड़े प्रावधान बनाने से सड़क हादसों को रोका जा सकता है.