दिल्ली हाई कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई की इस मामले में जांच पर ही सवाल उठा दिए है. ये सुनवाई ये तय करने के लिए की जा रही है की आय से अधिक संपत्ति के मामले मे कोर्ट मे वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर सकती है या नहीं.
मुख्यमंत्री वीरभद्र के वकील सिब्बल ने कहा कि सीबीआई शुरूआती जांच कैसे कर सकती है, जबकि उस जांच मे संघीय ढांचे का पालन ही नहीं किया गया. सीबीआइ ने राज्य पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं दी. स्पेशल पुलिस एस्टेबिलिशमेंट एक्ट के तहत यह गलत है.
वकील ने कहा सीबीआई ने जांच के लिए अपना ही एक आर्टिफीशियल एरिया बना लिया और उसमें खुल के खुद ही खेलती रही. कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान संपत्ति अर्जित करता है तो जांच तो की जा सकती है. इतिहास गवाह है अभियोजन से किसी नेता के राजनीतिक करियर को असर नहीं पड़ा. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी, अगली सुनवाई पर सीएम के वकील कपिल सिब्बल ही जिरह करेंगे.