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कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों को SC से राहत, लड़ सकेंगे चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को कायम रखा, लेकिन विधायकों को उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि सभी अयोग्य विधायक चुनाव लड़ सकते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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  • कर्नाटक के 17 विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
  • सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराया
  • SC ने बरकरार रखा विधानसभा स्पीकर का फैसला
  • लेकिन चुनाव लड़ सकेंगे सभी 17 विधायक

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अयोग्य करार दिए जा चुके 17 विधायकों पर फैसला दे दिया है. सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराया है. यानी कांग्रेस और जेडीएस के ये 17 विधायक अब अयोग्य साबित हो गए हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से विधायकों को कुछ राहत भी मिली है, जिसके तहत सभी दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे.

बता दें कि कर्नाटक में आने वाली 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में अयोग्य करार दिए जा चुके ये विधायक इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विधानसभा स्पीकर ये तय नहीं कर सकता है कि विधायक कबतक चुनाव नहीं लड़ सकता है. SC ने विधानसभा स्पीकर पर तल्ख टिप्पणी की और कहा कि स्पीकर एक अथॉरिटी जैसे काम करता है, ऐसे में उसके पास कुछ ही ताकत होती है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों से नैतिकता की उम्मीद होती है, हम हालात को देखकर केस की सुनवाई करते हैं. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता इस मामले में हाईकोर्ट भी जा सकते हैं. (कर्नाटक विधानसभा का हाल)

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क्यों अयोग्य साबित हुए थे विधायक?

गौरतलब है कि कर्नाटक में सरकार की खींचतान के बीच तब कांग्रेस के 14, जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था. इसी के बाद विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया था. जिसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव होना था.

स्पीकर के द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ सभी विधायक हाईकोर्ट गए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे. इस लंबे ड्रामे के बाद कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और भाजपा सत्ता में वापस लौट आई थी.

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