आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बरी किए जाने के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने अपील करने का निर्णय किया है. प्रदेश के कानून मंत्री टीबी जयचंद्र ने सोमवार को इस बाबत कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी.
मंत्री ने कहा, 'कैबिनेट ने आज ही जयललिता को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने का निर्णय किया है.' इससे पहले शनिवार को जयचंद्र ने कहा था कि कर्नाटक सरकार मुद्दे के गुण दोष के आधार पर मामले में जल्द से जल्द फैसला करेगी. टीबी जयचंद्र ने कहा था, 'सरकार ने कई स्पष्टीकरण मांगे हैं और महाधिवक्ता रविवर्मा कुमार ने उनका जवाब दिया है. गुण दोष के आधार पर हम कहां हैं. मैं इसकी जांच कर रहा हूं और यथाशीघ्र कोई अंतिम फैसला किया जाएगा.'
क्या था हाई कोर्ट का फैसला
गौरतलब है कि 11 मई के फैसले में जयललिता को कर्नाटक हाई कोर्ट ने 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था. उनकी करीबी सहयोगी शशिकला नटराजन सहित तीन अन्य दोषियों को भी हाई कोर्ट ने क्लीनचिट दे दी थी. टीबी जयचंद्र ने शनिवार को कहा कि महाधिवक्ता ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करने की सिफारिश की है. कानून के मुताबिक फैसला आने के बाद अपील के लिए 90 दिन की सीमा है.