कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस. येद्दियुरप्पा और उनके एक रिश्तेदार पर शिमोगा जिले में कथित तौर पर वनभूमि हड़पने के एक मामले में मुकदमा शुरू करने की इजाजत दे दी.
शिमोगा सत्र न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए न्यायाधीश आनंद बीरारेड्डी ने कहा कि चूंकि येद्दियुरप्पा अब किसी सार्वजनिक पद पर नहीं है इसलिए मामले की जांच की जा सकती है. सत्र न्यायालय ने इसी साल फरवरी में मामले को खारिज कर दिया था.
याचिकाकर्ता और शिमोगा के ही वकील बी. विनोद ने बताया, 'मार्च में मैंने जो पुनरीक्षण याचिका दायर की थी उस पर हाई कोर्ट ने येद्दियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है. इससे पहले सत्र न्यायालय ने मेरी मूल याचिका खारिज कर दी थी.'
येद्दियुरप्पा और उनके रिश्तेदारों पर शिमोगा जिले के हुनासेकट्टे में 84 एकड़ वनभूमि पर धोखाधड़ी के जरिए कब्जा करने का आरोप है, जिसमें येद्दियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहते उन पर 2008-09 में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है. विनोद ने कहा, 'हमने कोर्ट को सारे दस्तावेज दे दिए हैं, जिसमें येद्दियुरप्पा और उनके रिश्तेदार द्वारा भूमि खरीद के दस्तावेज भी शामिल हैं.'
इनपुटः IANS