कर्नाटक में 17 विधायकों को अयोग्य करार देने के स्पीकर के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए इन सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध कर लिया है. गौरतलब है कि कर्नाटक की 15वीं विधानसभा के दौरान स्पीकर ने सभी 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया था.
जस्टिस एनवी रमण और अजय रस्तोगी की बेंच इन सभी याचिकाओं पर 11 सितंबर को सुनवाई करेगी. कर्नाटक के 14 अयोग्य बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इन सभी बागी विधायकों को कर्नाटक विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश ने अयोग्य घोषित कर दिया था.
इसके बाद कर्नाटक विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद कांग्रेस-जेडीएस की सरकार विश्वासमत हार गई थी. इसके बाद उनकी जगह बीजेपी की सरकार बनी थी. येदियुरप्पा ने राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी. कर्नाटक में सरकार बदलने के बाद बीजेपी विधायक विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को नया स्पीकर बनाया गया था.
बता दें, विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने अपना नामांकन दाखिल किया था. उनके अलावा किसी और प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था. इस कारण विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को निर्विरोध स्पीकर चुना गया.
स्पीकर पद से इस्तीफा देने के बाद रमेश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो उसे भूल जाएं. बतौर अध्यक्ष मैंने 14 महीने अपने विवेक के अनुरूप और संविधान के मुताबिक काम किया. मैं सदन से यह अपील करता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ चुनाव है. बिना चुनाव में सुधार किए हम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात नहीं कर सकते हैं. चुनाव में सुधार के लिए हमें पैसे नहीं बल्कि इच्छा की जरूरत है. अब मैंने इस्तीफा देने का फैसला लिया है. इसके बाद उन्होंने उपाध्यक्ष जे के. कृष्ण रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंप दिया.