आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. ईडी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद चिदंबरम 106 दिन बाद जेल की सलाखों से बाहर आ चुके हैं. पिता को लेने कार्ति चिदंबरम तिहाड़ जेल पहुंचे थे.
तिहाड़ जेल से छूटने के बाद पी चिदंबरम सबसे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने उनके आवास 10 जनपथ पहुंचे. दोनों नेताओं के बीच मुलाकात करीब 20 मिनट चली. जेल से निकलने के बाद चिदंबरम काफी खुश नजर आए. सोनिया से मुलाकात के बाद चिदंबरम जोर बाग स्थित अपने घर पहुंचे. इस दौरान चिदंबरम ने मीडिया से यह बात जरूर कही कि आज यानी गुरुवार वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
Delhi: Congress leader P Chidambaram released from Tihar Jail; Earlier today, Supreme Court granted bail to him in the INX Media money laundering case registered by the Enforcement Directorate. pic.twitter.com/UMd5ic4tER
— ANI (@ANI) December 4, 2019
कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाई को पी. चिदंबरम का भव्य स्वागत करने के लिए कहा था. यही वजह है कि पी चिदंबरम को जमानत मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर जमा हुए थे. कई कांग्रेस नेता भी वहां पहुंचे थे. जेल के बाहर उनके ऊपर फूलों की बारिश भी की गई और कई लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया. भारी भीड़ को देखते हुए जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की.
Congress workers gather outside Tihar Jail after former Finance Minister P Chidambaram was granted bail by Supreme Court in #INXMediaCase (Enforcement Directorate Case). pic.twitter.com/OwK1RHM1oH
— ANI (@ANI) December 4, 2019
बताया जा रहा है कि पी. चिदंबरम गुरुवार को संसद की कार्यवाही में हिस्सा भी ले सकते हैं. वहीं, चिदंबरम की जमानत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चिदंबरम को बदले की कार्रवाई के तहत 106 दिनों तक जेल में रखा गया. उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. मुझे विश्वास है कि वह निष्पक्ष सुनवाई में अपनी बेगुनाही साबित कर सकेंगे.
बता दें कि चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से आज ईडी से जुड़े मामले में जमानत मिली है. वहीं, इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिली थी.
पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में आज जमानत मिली. न्यायमूर्ति आर. भानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता को आईएनएक्स मीडिया मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उन्हें गवाहों को डराने की कोशिश नहीं करने की नसीहत भी दी गई है.
जमानत की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर कुछ शर्तें लगा दी हैं. चिदंबरम का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें बिना अनुमति के देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी. वे मीडिया को कोई साक्षात्कार भी नहीं देंगे. साथ ही उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा.
अदालत ने चिदंबरम को मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश की संतुष्टि के अधीन दो जमानती के साथ दो लाख रुपये के जमानत बांड जमा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का जमानत आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह सुनवाई के अंतिम दिन ईडी द्वारा बेंच को सौंपे गए सीलबंद कवर को वापस करे, जिसमें मामले से जुड़े सबूत हैं.