कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) एस भास्कररमन की गिरफ्तारी के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने भास्कररमन की 2 दिन की ईडी कस्टडी और बढ़ा दी है.
ईडी के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि यूं तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्य आरोपी कार्ति चिदंबरम हैं. कार्ति जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. जब-जब ईडी ने उन्हें बुलाया है या जो सवाल उनसे पूछे गए हैं उसका जवाब उन्होंने जांच एजेंसी को दिया है. इसीलिए कार्ति चिदंबरम को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.
लेकिन भास्कररमन न तो अपनी गिरफ्तारी से पहले और न ही गिरफ्तारी के बाद ईडी की जांच में सहयोग कर रहा है. वो न सवालों के जवाब दे रहा है और न ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ी जानकारी.
सुनवाई के दौरान ईडी और भास्कररमन के वकील के बीच में बहस और आपसी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उसे कोर्ट को रोकना पड़ा. कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि यह पटियाला हाउस कोर्ट है, पटना कोर्ट नहीं. आप लोग कोर्ट की मर्यादा बनाए रखें वरना मैं जज के तौर पर केस की सुनवाई नहीं करूंगा.
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है. इसकी डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी थी. पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया लिमिटेड को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से क्लीयरेंस दिलवाने में उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी की मदद की और इसके लिए पैसे लिए.