पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में शुक्रवार को चौथी बार कार्ति चिदंबरम को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया. हालांकि कार्ति को दिल्ली हाईकोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल गई है.
कोर्ट से सीबीआई ने 6 दिन की हिरासत मांगी थी. कार्ति 28 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की हिरासत में हैं. कोर्ट ने सीबीआई की उन अर्जी को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें जांच एजेंसी ने कार्ति और उनके सीए भास्करन को एक दूसरे से आमना-सामना करने की इजाजत मांगी थी. अब इन 3 दिनों की कस्टडी में तिहाड़ मे बंद कार्ति के सीए भास्करन से भी एक दूसरे का आमना-सामना होगा.
शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में 9 दिनों की कार्ति चिदंबरम की हिरासत के बाद सीबीआई ने जैसे ही पटियाला कोर्ट में सुनवाई शुरू की, कार्ति चिदंबरम की 6 दिन की कस्टडी बढ़ाने की अर्जी फिर लगा दी. अपनी अर्जी पर बहस करते हुए सीबीआई की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएसजी) तुषार मेहता ने कहा, हमने 7 से 8 जगहों पर छापा मारा है, जहां से जो कुछ मिला है उसे एफएसएल भेजा गया है. अभी रिपोर्ट आनी बाकी है.
सीए से आमना-सामना
एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि कार्ति के सीए से भी आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करनी है. कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की 6 दिन की रिमांड और मांगने का विरोध करते हुए कहा कि रिमांड बढ़ाने की मांग करने के लिए सीबीआई के पास पुख़्ता वजह होनी चाहिए, जो उनके पास नहीं है, बार-बार पुलिस रिमांड मांगने का कारण सीबीआई की खराब जांच पड़ताल भी हो सकती है.
सिंघवी की दलील
सिंघवी ने कहा, सीबीआई की जांच अजीब है, लेकिन मेरे मुवक्किल के लिए यह सब कुछ त्रासदी जैसा है. हर बार सीबीआई का रिमांड बढ़ाने की मांग सवाल खड़ा करती है. अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस के दौरान कहा कि जांच के लिए कार्ति की रिमांड बढ़ाने जाने की कोई ठोस वजह सीबीआई के पास नहीं है, जबकि कार्ति ने जांच में पूरा सहयोग किया है.
ईडी की गिरफ्तारी से राहत
उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई 20 मार्च तक रोक लगा दी है. ईडी मामले में अलग से जांच कर रही है.
हालांकि हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और आई. एस. मेहता की पीठ ने कार्ति को जांच में सहयोग करने, बुलाए जाने पर ईडी के समक्ष पेश होने और पासपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं.
बचाव पक्ष के वकील कपिल सिब्बल और सिंघवी ने अदालत को बताया कि सीबीआई की हिरासत से मुक्त होने पर ईडी द्वारा उनके मुव्वकिल की बारी-बारी से गिरफ्तारी की जा रही है.