जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके श्रीनगर जाने की इजाजत मांगी थी. इस याचिका की सुनवाई करते हुए गुरुवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इल्तिजा से पूछा कि आपको घूमने की आवश्यकता क्यों है? श्रीनगर में बहुत ठंड है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इल्तिजा को श्रीनगर जाकर अपनी मां महबूबा मुफ्ती से मिलने की इजाजत दे दी है.चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इल्तिजा को श्रीनगर में अपने घर जाने की इजाजत के साथ महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने की अनुमति दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रीनगर जाने और मुफ्ती से मिलने से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप वहां स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकती हैं.
इल्तिजा का पक्ष रखते हुए नित्या रामाकृष्णन ने कोर्ट से कहा कि उन्हें 22 अगस्त तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया इसलिए इल्तिजा ने अपना घर छोड़ा था. वहीं कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उनकी बहन दो बार यहां आ चुकी हैं. इल्तिजा को भी इसकी इजाजत के लिए जिलाधिकारी से मुलाकात करनी चाहिए. इल्तिजा की याचिका पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस प्रकार की याचिका अन्य उद्देश्य से दायर की जाती हैं.
इस पर कोर्ट ने इल्तिजा से पूछा कि आपको चेन्नई से श्रीनगर जाने से किसने रोका है. इसके जवाब में इल्तिजा ने कहा, मुझे अपने ही घर में 5 अगस्त से 22 अगस्त तक नजरबंद कर दिया गया था. मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया था. इल्तिजा की वकील ने उनका पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि मुझे (इल्तिजा) चेन्नई जाने की इजाजत दे दी गई थी. जबकि जब मैं श्रीनगर में थी तो मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया और मुझे मेरी मां से नहीं मिलने दिया गया.