कश्मीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर जारी किया गया. येचुरी ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के बीमार विधायक यूसुफ तारिगामी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से डॉक्टरों की सलाह के आधार पर तारिगामी को एम्स दिल्ली शिफ्ट करने का आदेश दिया. साथ में तारिगामी के परिवार के एक सदस्य को साथ रहने की इजाजत दी गई.
सीताराम येचुरी ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर दौरे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था. सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी को अपनी पार्टी के बीमार विधायक और सीनियर नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मुलाकात करने के लिए श्रीनगर जाने की इजाजत दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था कि मुलाकात के बाद येचुरी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करें. सीताराम येचुरी ने कश्मीर से वापस आकर कहा था कि सरकार कश्मीर में हालात सामान्य होने की बात कह रही है, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है.
नई दिल्ली पहुंचने पर आजतक से हुई बातचीत में सीताराम येचुरी ने कहा था कि मैंने न किसी से कोई बात की और न ही कहीं गया. मैं कश्मीर में किसी और से मुलाकात भी नहीं की. मैंने कश्मीर में सिर्फ अपनी पार्टी के नेता से मुलाकात की. डॉक्टरों ने उनको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया है.
येचुरी को श्रीनगर एयरपोर्ट से तारिगामी के घर तक कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया था. पुलिसकर्मियों ने जानकारी दी थी कि येचुरी ने अपनी पार्टी के नेता तारिगामी के घर पर रुकने का फैसला लिया था.