उच्चतम न्यायालय ने नीतिश कटारा हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे विकास यादव को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया.
लेकिन उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से सुनवाई अदालत के खिलाफ विकास यादव की अपील की सुनवाई में तेजी लाने को कहा. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति बी एस चौहान तथा न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की पीठ ने यादव की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि वह सात साल से अधिक समय से जेल में है.
उत्तर प्रदेश के विवादास्पद नेता डी पी यादव के पुत्र विकास की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि उसे जमानत दे दी चाहिए क्योंकि उसकी अपील पर फैसला करने में उच्च न्यायालय को काफी समय लगेगा. विकास को एक नवंबर को भारती की शादी में शामिल होने के लिए न्यायिक हिरासत में मंजूरी दी गयी थी.