इटली के दो नौसैनिकों द्वारा केरल के मछुआरों की हत्या मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की. केंद्र सरकार द्वारा इस केस को बंद करने की अपील की गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो परिवार का पक्ष सुने बिना ये केस बंद नहीं करेंगे. साथ ही सरकार की ओर से बताया गया है कि इटली ने भारत को आरोपियों पर केस चलाने का भरोसा दिया है.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में परिवार को सही मुआवजा मिलना चाहिए, हम पीड़ितों के परिवार को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करेंगे. अब सुप्रीम कोर्ट ने SG को आदेश दिया है कि वो एक हफ्ते के भीतर परिवार को इस मामले में शामिल करें और फिर नया आवेदन लेकर आएं.
इटली की सरकार ने दिलाया है भरोसा
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने पहले कहा था कि क्रिमिनल कोर्ट में ये मामला चलेगा, पीड़ित परिवार भी वहां पर पक्षकार है. ऐसे में पहले वहां जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट आइए.
एसजी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इटली सरकार ने भारत को चिट्ठी लिखकर आरोपी नौसैनिकों पर एक्शन लेने की बात कही है और क्रिमिनल केस चलाने का भरोसा दिलाया है. साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी बात कही है.
जिसके बाद अदालत ने कहा कि मुआवजा देना सही है और पहले आप चेक लेकर यहां आएंगे, उसके बाद ही कोर्ट केस को बंद करेगा.
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गौरतलब है कि करीब 8 साल पहले केरल के समुद्री तट पर इटली के दो नौसैनिकों द्वारा मछुआरों को गोली मार दी गई थी. ये मामला भारत की कोर्ट से होता हुआ अंतरराष्ट्रीय अदालत तक चला था. हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि इन नौसैनिकों पर इटली में ही केस चलेगा.