कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की तलाश के लिए सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है. सीबीआई ने शनिवार को उनकी तलाश में दक्षिण 24 परगना के पुजाली में एक निजी मेडिकल क्लिनिक पर छापेमारी की. चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई राजीव कुमार की तलाश कर रही है. राजीव कुमार को जांच में शामिल होने के लिए सीबीआई कई समन जारी कर चुकी है लेकिन कुमार अभी तक पेश नहीं हुए हैं.
कोलकाता का अलीपुर कोर्ट शनिवार शाम किसी भी समय बंगाल के शीर्ष पुलिस अधिकारी राजीव कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुना सकता है. इससे पहले, सीबीआई के वकील ने राजीव कुमार को 'फरार' बताते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई ने अदालत को बताया कि कुमार फोन बंद है. यहां तक कि राज्य सरकार को भी उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं है और वे अपने पते पर उपलब्ध नहीं हैं.
राजीव कुमार के वकील गोपाल हलदर ने कहा, 28 अगस्त को हमने एक पत्र मेल किया जिसमें कहा गया था कि 1 सितंबर तक मैं उपलब्ध हूं और उसके बाद मैं 25 सितंबर तक उपलब्ध नहीं रहूंगा और यह हाई कोर्ट के आदेश से पहले भी सूचित किया गया था. तब सीबीआई कैसे फरार घोषित कर सकती है.
सीबीआई के वकील केसी मिश्रा ने कहा, यह चिटफंड का केस है जो आर्थिक अपराध के तहत आता है. हमने इससे जुड़े एक एक बिंदु को उठाया है और इस पर जांच चल रही है. हमने राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए और इस केस के सामाजिक प्रभावों के मद्देनजर याचिका का विरोध किया गया है.