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कामदुनी गैंगरेप और हत्या मामले में तीन दोषि‍यों को फांसी, तीन को उम्रकैद

जून 2013 में कामदुनी में 21 साल की एक कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में अदालत दो आरोपियों को दोषमुक्त कर चुकी है.

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कामुदनी गैंगरेप के सभी छह दोषी
कामुदनी गैंगरेप के सभी छह दोषी

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कोलकाता की एक स्थानीय अदालत ने बहुचर्चित कामदुनी गैंगरेप और हत्या के मामले में शनिवार को तीन दोषियों सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल अली को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराया है, जिनमें से तीन अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

गौरतलब है कि जून 2013 में कामदुनी में 21 साल की एक कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में अदालत दो आरोपियों को दोषमुक्त कर चुकी है.

इससे पहले 28 जनवरी को अतिरिक्त नगर और सत्र न्यायाधीश संचिता कार ने अदालत में सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल अली को गैंगरेप और हत्या का दोषी ठहराया था. तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (गैंगरेप), 302 (हत्या) और 120(बी) (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया. न्यायाधीश ने इमानुल इस्लाम, अमीनुल इस्लाम और भोला नास्कर को धारा 376डी (गैंगरेप), 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत दोषी पाया है.

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पुलिस ने 8 को आरोपी बनाया था
पुलिस ने 7 जून 2013 की इस वारदात के मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया था. बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संचिता कार ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिनकी सजा पर शुक्रवार को जिरह शुरू हुई.

छात्रा परीक्षा देकर घर लौट रही थी
गैंगरेप और हत्या की इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब लड़की कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित कामदुनी इलाके में परीक्षा देने के बाद घर लौट रही थी. घटना के बाद राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए थे. बीए द्वितीय वर्ष की 21 वर्षीय लड़की बस से उतरने के बाद एक सुनसान सड़क से होती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, तभी आरोपियों ने उसे घेर लिया और उसे पास के एक फार्महाउस में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया. लड़की का शव अगले दिन एक खेत में मिला था. शव पर चोटों के निशान भी थे.

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