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कोलकाता: 8 दिसंबर से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, पुलिस ने सभी पेट्रोल पंपों को दिया आदेश

कोलकाता पुलिस ने बाइक चालकों पर बढ़ते मुकदमों को देखते हुए नया नियम लागू किया है. पेट्रोल पंपों पर ऐसे लोगों को पेट्रोल देने से रोक दिया जाएगा जो बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं.   

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोलकाता पुलिस ने शुरू किया नो हेलमेट, नो फ्यूल
  • 8 दिसंबर से जारी हो जाएगा आदेश
  • बाइक चलाने वालों पर मुकदमा चलाने में वृद्धि

कोलकाता पुलिस ने बाइक चालकों पर बढ़ते मुकदमों को देखते हुए नया नियम लागू किया है. पेट्रोल पंपों पर ऐसे लोगों को पेट्रोल देने से रोक दिया जाएगा, जो बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं. 

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कोलकाता पुलिस की 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' पहल 8 दिसंबर से कोलकाता और दक्षिण 24 परगना जिला (जो कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है) के आस-पास के क्षेत्रों में लागू किया जाएगा.

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पुलिस आयुक्त अनुज शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में कहा गया है कि कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल'  लागू किया जाएगा, इसलिए कोई भी पेट्रोल पंप किसी भी ऐसे दोपहिया सवार को पेट्रोल नहीं बेचेगा, जो बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचता है. 

पुलिस के मुताबिक, बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों पर चलान काटने और सख्त कार्रवाई करने के बावजूद नियम उल्लंघन करने वालों में कई गुना वृद्धि हुई है. आदेश में कहा गया है कि बेहतर सड़क अनुशासन सुनिश्चित करने और ट्रैफिक कानूनों के उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए, आदेश के अनुसार कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है. नया नियम 5 फरवरी, 2021 तक 60 दिनों तक लागू रहेगा.

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