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कुलभूषण जाधव कैद से छूट जाएंगे, PAK को मानना होगा अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला: मुकुल रोहतगी

कुलभूषण जाधव इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई के मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि भारत को कुलभूषण यादव के मामले में सफलता मिलेगी. गौरतलब है कि आज से अंतरराष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण यादव के मुद्दे पर सुनवाई हो रही है.

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जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में होगी सुनवाई
जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में होगी सुनवाई

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कुलभूषण जाधव इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई के मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि भारत को कुलभूषण यादव के मामले में सफलता मिलेगी. गौरतलब है कि आज से अंतरराष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण यादव के मुद्दे पर सुनवाई हो रही है.

इस बारे में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने कहा, 'भारत का केस अच्छा है. पाकिस्तान ने सभी अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन किया है. वियना संधि का भी उन्होंने उल्लंघन किया है. यह साफ है कि इस केस में उनके पास कोई एवीडेंस नहीं है. जो ट्रायल हुई है इस केस में उसमें दम नहीं है. ट्रायल मिलिट्री अदालत में हुआ जो पब्लिक के लिए बंद था. यह अपने आप जाहिर करता है कि इसमें धोखाधड़ी है. हमें पूरी उम्मीद है, हमारी पूरी तैयारी है. भारत को सफलता मिलेगी इस केस में.

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पाकिस्तान के इस बयान पर कि अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला मिलिट्री कोर्ट पर मान्य नहीं है, इस पर मुकुल रोहतगी का कहना है कि पाकिस्तान की यह बात गलत है. पाकिस्तान और भारत में वियना संधि है जिस पर दोनों ने साइन की है. इस संधि के तहत काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए थी. मेरे हिसाब से हमें पूरी सफलता मिली चाहिए. कोई समझौता पूरे मुल्क पर लागू होता है तो उसके अदालत पर भी लागू होगा. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि भारत को पूरी उम्मीद है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की कैद से छुड़ा लिया जाएगा.

उन्होंने कहा, 'मैं यह भी उम्मीद रखता हूं इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से पाकिस्तान को समझ आ जाए कि यह काम गलत है.वह जाधव को खुद ही छोड़ दे. यह दोनों देशों के फ्रेंडली रिलेशंस के लिए अच्छा होगा. पाकिस्तान की बात गलत है, यह खुद ही पाकिस्तान को अगर समझ आ जाए तो अच्छा होगा दोनों देशों के रिलेशंस के लिए.'

पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में शामिल होने के मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल का कहना है कि पाकिस्तान इसमें शामिल तो जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान यह जरूर बात कि उसके मिलिट्री कोर्ट के ऊपर इसका फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा. मुद्दा यही रहेगा कि हमारे खिलाफ आप डिसाइड नहीं कर सकते. हम इसे नहीं मानते हैं. लेकिन कोर्ट को हक है उसको रिजेक्ट करना और यह कहना कि वह जो फैसला करता है वह दोनों देशों पर लागू होगा.

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गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है. लेकिन पाकिस्तान ने इसको मानने से इनकार कर दिया है. उसका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट पर मान्य नहीं है. अब इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय अदालत में सुनवाई हो रही है. भारत बार-बार यही अपील कर रहा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है.

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