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LaMo के लीगल फर्म ने वापस लौटाया समन, ED ने ललित मोदी को ई-मेल से भेजा

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को एक बार फिर से समन भेजा है. इस बार यह समन ललित के ई-मेल पर भेजा गया है. जबकि इससे पहले ललित मोदी के लीगल फर्म ने समन को यह कहते हुए वापस कर दिया था कि वह इसके लिए अधि‍कृत नहीं है.

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ललित मोदी की फाइल फोटो
ललित मोदी की फाइल फोटो

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को एक बार फिर से समन भेजा है. इस बार यह समन ललित के ई-मेल पर भेजा गया है. जबकि इससे पहले ललित मोदी के लीगल फर्म ने समन को यह कहते हुए वापस कर दिया था कि वह इसके लिए अधि‍कृत नहीं है.

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ईडी की ओर से ललित मोदी को यह समन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भेजे गए हैं. मामले में जांच अधि‍कारी ने बताया कि ललित मोदी को 20 जुलाई को 11 बजे दिन में कुछ कागजात के साथ पेश होने के लिए कहा गया है. इस पेशी के दौरान ललित मोदी से जो कागजात मांगे गए हैं, उनमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भारत और विदेश में इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खातों का ब्योरा, चल-अचल संपत्ति‍ की ब्योरा और उन सभी कंपनियों और फर्म की सूची मांगी गई है, जिसमें उनका या उनके परिवार के किसी सदस्य की हिस्सेदारी है.

ललित मोदी से ईडी ने कुल 13 तरह के कागजात के साथ पेश होने को कहा है. इससे पहले 6 जुलाई 2015 को ललित मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि उन्हें कोई समन नहीं मिला है. जबकि उसी शाम ललित के वकील महमूद आब्दी ने भी कहा था कि ईडी की ओर से समन भेजे जाने की बात बेबुनियाद है.

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ईडी ने किसे भेजा था नोटिस
बताया जाता है कि ईडी ने 3 जुलाई 2015 को मुंबई स्थि‍त ललित मोदी के लीगल फर्म वाडिया घांडी एंड कंपनी को समन भेजा था. ललित के खि‍लाफ FEMA से संबंधि‍त मामलों में यही फर्म उनका प्रतिनिधि‍त्व करती है. हालांकि, समन भेजे जाने के तीन दिन बाद 6 जुलाई को लीगल फर्म ने ईडी को सभी समन वापस भेज दिए थे.

इस ओर अपनी चिट्ठी में ललित के लीगल फर्म ने लिखा था, 'इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारे फर्म को ललित मोदी के खि‍लाफ ईडी से जुड़े कुछ ममालों में प्रतिनिधि‍त्व करने का निर्देश है, लेकिन हम ऐसे किसी भी समन या नोटिस को प्राप्त करने के लिए अधि‍कृ‍त नहीं हैं.'

ललित मोदी के वकील आब्दी ने कहा, 'FEMA से जुड़े मामलों में वाडिया घांडी एंड कंपनी ललित मोदी का प्रतिनिधि‍त्व करती है. ऐसे में वह इस उन केस के जुड़े समन और नोटिस को प्राप्त कर सकती है. लेकिन यह PMLA एक्ट की तहत पूरी तरह से नया मामला है, जिससे उस फर्म का कोई संबंध नहीं है.' ईडी ने इस बार सीधे ललित मोदी के ई-मेल lalitkumarmodi@me.com पर समन भेजा है.

क्या होगा आगे
सूत्रों का कहना है कि अगर ललित मोदी 20 जुलाई को ईडी के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनके खि‍लाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है. अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई और इंटरपोल की मदद से उनके खि‍लाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा सकता है.

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