चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत याचिका गुरुवार को झारखण्ड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी. गौरतलब है की पिछले दिनों लालू की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई और लालू के वकील की ओर से पक्ष रखा गया था. दोनों पक्षो को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरिक्षत रख लिया था. कोर्ट ने कहा उन्हें जमानत याचिका में कोई आधार नजर नहीं आया. कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी समर्थक काफी नाराज दिखे. वैसे इस फैसले के बाद अब लालू प्रसाद की दीपावली और छठ जेल में ही मनेगी.
झारखण्ड हाई कोर्ट परिसर में लालू समर्थक और मीडिया का जमावड़ा लगा था. सभी इस बात को लेकर काफी उत्सुक थे की क्या लालू प्रसाद को हाई कोर्ट से बेल मिल पायेगी. लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आते ही लालू समर्थक मायूस हो गए. कुछ समय के लिए लालू समर्थको की नाराजगी को लेकर हाई कोर्ट परिसर में हंगामे का माहौल बना रहा. फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया लालू के करीबी और पूर्व राज्यसभा सांसद राजनीति प्रसाद ने बताया की इस फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जायेंगे.
चारा घोटाले के कांड संख्या RC 20A/96 में अभियुक्त 20 अन्य लोगों को झारखण्ड हाई कोर्ट बीते 25 अक्टूबर को जमानत दे दी थी. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को खराब स्वास्थ्य के कारण 7 जनवरी तक के लिए अस्थाई जमानत दिया गया था. वैसे इस बात की सम्भावना है कि लालू की तरफ से दीपावली और छठ पर्व मनाने के लिए पेरोल पर जमानत की अर्जी दी जा सकती है. गौरतलब है की चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को दोषी मानते हुए बीते 3 अक्तूबर को 5 साल की सश्रम कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. लालू यादव रांची के बिरसा मुंडा जेल में कैद की सजा काट रहे हैं.