आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाला मामले में आज सजा सुनाई जाएगी. रांची की विशेष सीबीआई अदालत दोपहर 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये फैसला सुनाएगी. लालू को तीन से सात साल के लिए जेल हो सकती है.
सुधर चुके हैं लालू, जेल में रखने का कोई फायदा नहीं: बचाव पक्ष
अदालत में लालू की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है. उनके वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने अच्छा काम किया, देश के लिए मुनाफा कमाया, इसलिए उन्हें कम सजा मिलनी चाहिए. वकील ने यह भी कहा है कि लालू 17 साल से मानसिक तनाव में रहे. उनकी उम्र भी काफी हो गई है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती. लालू के वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपराधी को जेल में रखने का मकसद होता है कि उसमें सुधार आए. लालू के साथ अब वैसी कोई बात नहीं हैं. इसलिए उन्हें जेल में रखने का फायदा नहीं है.
CBI के वकील ने मांगी कड़ी सजा
इसी मामले में आरोपी नेता जगन्नाथ मिश्रा के वकील ने भी उनकी उम्र और सेहत का हवाला देते हुए कम सजा मांगी. लेकिन सीबीआई के वकील बीएमपी सिंह ने दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है. उन्होंने कहा कि ऐसी सजा हो जिससे दोषियों को सबक मिले और समाज में कड़ा संदेश जाए. उन्होंने कोर्ट के सामने दलील दी कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, व्यापक षडयंत्र का मामला है.
सीबीआई अदालत 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के एक मामले में फैसला देगी. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची की प्रवास कुमार सिंह की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को 17 साल पुराने चारा घोटाले के एक मामले में 44 अन्य आरोपियों के साथ दोषी करार दिया था और अदालत ने इस मामले में सजा की अवधि पर बहस और सजा सुनाने के लिए तीन अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है.
इस मामले में अदालत का फैसला आज दोपहर बाद तक आ जाने की संभावना है, लेकिन मुश्किल यह है कि लालू प्रसाद यादव एवं अन्य आरोपियों को फैसले के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए न्यायालय में दशहरे के अवकाश से पूर्व सिर्फ एक दिन का समय ही मिलेगा. 5 अक्तूबर से 16 अक्तूबर तक दशहरे का अवकाश होने के कारण 3 अक्तूबर को सीबीआई अदालत का फैसला आ जाने के बाद भी लालू के वकीलों द्वारा एक दिन के भीतर ही झारखंड उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर दिये जाने की संभावना बहुत कम है और अगर अपील दाखिल कर भी दी गई तो उस पर सुनवाई दशहरे के अवकाश से पहले संभव नहीं है.
इस मामले में लालू के वरिष्ठ अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने अपील दशहरे के अवकाश के बाद ही फाइल करने का फिलहाल मन बनाया है. बाकी आज के सीबीआई अदालत के फैसले पर ही सबकुछ निर्भर करेगा.
इस बीच राजद सूत्रों ने बताया कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री और राजद नेता प्रेम चंद गुप्ता और कई अन्य नेताओं ने आज जेल में लालू से मुलाकात की. राजद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि लालू उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा बाहर से लाया गया भोजन खाया.