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भूमि विधेयक विवाद: सरकार कर सकती है संशोधन

भूमि विधेयक पर संशोधनों को लेकर विपक्ष के हमले का सामना कर रही सरकार ने अपनी परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करने वाले निजी निकाय की परिभाषा को संभवत: सीमित किया है.

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भूमि विधेयक पर संशोधनों को लेकर विपक्ष के हमले का सामना कर रही सरकार ने अपनी परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करने वाले निजी निकाय की परिभाषा को संभवत: सीमित किया है.

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भूमि अधिग्रहण विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए लोकसभा में लाए जाने के एक दिन पहले सरकार ने रविवार को विपक्ष को संकेत दिया कि वह प्राइवेट एनटिटी (निजी इकाई) शब्द को बदल कर प्राइवेट इंटरप्राइज (निजी उद्यम) करने के लिए सरकारी संशोधन लाएगी.

इस कदम से निजी क्षेत्र के उन लोगों पर अंकुश लग सकेगा जिनकी योजना भूमि अधिग्रहण की है. ऐसी चिंता जताई गई थी कि कोई निजी व्यक्ति किसी कॉलेज या किसी संस्थान आदि के लिए जमीन अधिग्रहण करने की खातिर अपने को ‘निजी इकाई’ के रूप में पेश कर सकता है.

सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री अरूण जेटली, ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह और संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू लोकसभा के विभिन्न दलों के नेताओं के साथ सोमवार सुबह इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे. सूत्रों ने कहा कि समझा जाता है कि जेटली, नायडू और सिंह ने रविवार को बैठक की और इस मुद्दे के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया.

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यूपीए सरकार के 2013 के कानून में कहा गया था कि निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहीत की जा सकती है. एनडीए अध्यादेश और बाद में 26 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए संबंधित विधेयक में निजी कंपनी के स्थान पर प्राइवेट एनटिटी लिखा गया है.

इस विवादित संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए आठ घंटे का समय आवंटित किया गया है. संसदीय सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में चर्चा सोमवार को शुरू होगी और मंगलवार को भी जारी रह सकती है.

इनपुट: भाषा

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