उत्तर प्रदेश के जौनपुर में समाजसेवी अन्ना हजारे के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मुकदमा दर्ज कराने के लिये अदालत में अर्जी दाखिल की गयी है. अदालत ने इस मामले में लाइन बाजार थाने से रिपोर्ट मांगी है.
अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेन्द्र बहादुर की अदालत में नियम 156 (3) के तहत दायर याचिका में हजारे के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा दो के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने का आग्रह किया है. अदालत ने इस मामले में लाइन बाजार थाने से रिपोर्ट मांगी है.
हिमांशु श्रीवास्तव का कहना है कि अपनी जनतंत्र यात्रा के सिलसिले में गत 29 जुलाई को जौनपुर आये हजारे स्थानीय टी. डी. कालेज के मैदान में आयोजित जनसभा में जिस वाहन से पहुंचे थे. उस पर बड़े आकार का राष्ट्रीय ध्वज लगा था, जो नियमों के विरुद्ध है. उन्होंने यह भी दलील है कि सूर्यास्त हो जाने के बावजूद हजारे के वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज लगा रहा, जो झंडे का अपमान है.