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कोर्ट से लेफ्टिनेंट जनरल रथ को नहीं मिली राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया जिन्होंने सुकना जमीन घोटाले में अपने खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी थी.

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया जिन्होंने सुकना जमीन घोटाले में अपने खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी थी.

न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सेना अधिकारी से कार्यवाही को चुनौती देने के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जाने को कहा.

दार्जीलिंग में 300 करोड़ रुपये से अधिक के जमीन घोटाले में पूर्व सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश के साथ अपना नाम आने पर रथ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय गए.

सुकना जमीन घोटाले में पश्चिम बंगाल में सुकना सैन्य स्टेशन के समीप 71 एकड़ जमीन बेचे जाने का मामला शामिल है जिसमें सेना ने एक निजी जमीन कारोबारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया था.

घोटाले में हुई सेना की जांच में प्रकाश और रथ के अतिरिक्त लेफ्टिनेंट जनरल रमेश हलगली तथा मेजर जनरल पीसी सेन का नाम भी सामने आया.

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