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सूरत गैंगरेप मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद

सूरत में सनसनी फ़ैला देने वाले सामूहिक बलात्कार कांड के गुनहगारों को उम्र क़ैद की सज़ा मिली है. 8 महीने पुराने इस कांड में 3 नौजवानों ने एक नाबालिग लड़की के साथ चलती गाड़ी में रेप किया था.

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सूरत में सनसनी फ़ैला देने वाले सामूहिक बलात्कार कांड के गुनहगारों को उम्र क़ैद की सज़ा मिली है. 8 महीने पुराने इस कांड में 3 नौजवानों ने एक नाबालिग लड़की के साथ चलती गाड़ी में रेप किया था. पुख्ता सबूतों और गवाहों के दम पर, तीनों का गुनाह साबित हो गया और अदालत ने इसे दरिंदगी की हदें पार करने वाला अपराध माना.
जिला जज आर पी धोलारिया ने साहिद सैयद, तारिक सैयद और अबू बकर को पिछले साल 12 जून को 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने और चलती कार में उसके साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया.
पिछले साल 12 जून की सुबह यह किशोरी और उसका एक मित्र कोचिंग क्लास के लिए जा रहे थे. दोनों ही 12 वीं कक्षा में पढ़ते थे. अचानक तीन युवक कार से वहां पहुंचे और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उन्होंने किशोरी और उसके मित्र को बलपूर्वक कार में बिठा लिया. दोनों को सुनसान जगह पर ले जाया गया. आरोपियों ने लड़के के हाथ पैर बांध कर कार में ही बिठाए रखा और किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया.
करीब दो घंटे तक यह सिलसिला जारी रहा. इसके बाद आरोपियों ने दोनों को उसी स्थान पर छोड़ दिया जहां से उनका अपहरण किया गया था. मामले के दो आरोपी साहिद सैयद और तारिक सैयद रिश्ते में भाई हैं. साहिद अहमदाबाद जिले के ढोलका शहर के पुलिस इन्स्पेक्टर का पुत्र है. तारिक सूरत शहर में पुलिस में पदस्थ एक सिपाही का पुत्र है.

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