तमिलनाडु में इरोड जिले के गोपीचेट्टिपलायम में स्थानीय अदालत ने अपने बेटे की हत्या करने के लिए 45 वर्षीया मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इस महिला के बेटे ने 2014 में दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली थी. इसी वजह से उसने अपने बेटे की हत्या कर दी थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालकृष्णन ने सोमवार को महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
अभियोजन के मुताबिक तिरूपुर में होजरी इकाई में काम करने वाली महिला के 20 वर्षीय बेटे ने अपनी मां की जानकारी के बगैर दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली थी. वह 28 मार्च 2014 को नंजागोन्डेनपलयम स्थित अपनी मां के घर आया और वहां ठहरा. महिला ने रात में उसका सिर पत्थर से कुचल दिया और उसकी वहीं मौत हो गई. महिला को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.
इनपुट- भाषा