पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका एक बार खारिज कर दी गई है. कोलकाता की एक अदालत ने मित्रा जमानत खारिज करने के साथ ही उनकी न्यायिक हिरासत 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है. मदन मित्रा शारदा घोटाले में आरोपों का सामना कर रहे हैं. वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं.
अदालत में सुनवाई के दौरान मित्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील ने कहा कि उनके खाते में बड़ी रकम हस्तांतरित की गई थी और उन्होंने निवेशकों को शारदा में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था.
दूसरी ओर सीबीआई के आरोपों को खारिज करते हुए मित्रा ने कहा कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो वे फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हैं. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा को सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और शारदा समूह चिटफंड मामले में अनुचित वित्तीय लाभ पाने के आरोप में 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया था.
(इनपुट- IANS)