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मद्रास HC का आदेश, CBI करेगी स्टरलाइट प्लांट फायरिंग की जांच

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में इस प्लांट के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था. ये प्रदर्शन लगभग 3 महीने से अधिक समय तक चला था, पुलिस फायरिंग के बाद मुद्दे ने राजनीतिक तूल ले लिया था.

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File Photo
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तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट प्लांट में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी मामले की जांच अब सीबीआई करेगी. मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट ने यहां मई में हुई पुलिस फायरिंग को लेकर अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. गौरतलब है कि इस मसले को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद प्लांट बंद कर दिया गया था.

क्या हुआ था...?

दरअसल, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में तीन महीनों से जारी विरोध प्रदर्शन 22 मई को अचानक उग्र हो गया था. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर फायरिंग की थी.

इस पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे. इस मामले में हंगामा बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने स्टरलाइट प्लांट का लाइसेंस रद्द कर दिया था.

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इस मामले की जांच 4 जून से शुरू हुई थी, मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो उनकी तरफ से शवों का दोबारा पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया गया था. मामले की पूरी जांच मद्रास हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन की निगरानी में हुई थी.

क्यों था विरोध?

दरअसल, कॉपर फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण के कारण यहां का ग्राउंड वॉटर भी प्रदूषित हो रहा था. साथ ही यहां पीने के पानी की समस्या भी बढ़ चुकी थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं और संकट खड़ा हो गया है.

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