मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई की एक सलाहकार कंपनी द्वारा सिंगापुर की अदालत में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ चल रही मानहानि की कार्यवाही पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है.
दिल्ली में एक प्रेसवार्ता के दौरान एयरसेल-मैक्सिस सौदे और स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में स्वामी द्वारा कंपनी पर आरोप लगाने के चलते कंपनी ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था.
अक्तूबर 2013 में अदालत ने स्वामी द्वारा दायर याचिका पर कार्यवाही स्थगित कर दी थी. हाल में स्थगन आदेश को पूर्ण बनाते हुए न्यायमूर्ति आरएस रामनाथन ने चेन्नई आधारित एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह गंभीर रूप से स्वामी के प्रतिकूल होगी.
एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अंतरिम आदेश को रद्द किए जाने का आग्रह किया था.