scorecardresearch
 

मद्रास हाईकोर्ट ने जीवित व्यक्तियों के बैनर-पोस्टर लगाना किया बैन

याचिका पर सुनवाई करते वक्त न्यायमूर्ति ने आयुक्त और अरूमबक्कम स्टेशन के पुलिस निरीक्षक समेत निगम के वकील की दलीलें सुनीं और कहा कि यदि पार्टी के बैनर और पार्टी झंडे नहीं हटाए गए हैं तो उन्हें तुरन्त हटाया जाए.

Advertisement
X
स्टालिन (प्रतीकात्मक तस्वीर)
स्टालिन (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Advertisement

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को राजनीति और उसमें इस्तेमाल होने वाले विशालकाय बैनर-पोस्टर और होर्डिंग्स से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है. मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि राज्य में बैनर्स, फ्लेक्स बोर्ड्स और साइनबोर्ड्स पर किसी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल ना हो.

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि विरूपता निवारण पर कानून के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और दीवारों पर अनावश्यक चित्रकारी की जांच करके राज्य के सभी वार्डों में साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराया जाए.

न्यायमूर्ति एस.वैद्यनाथन ने यह बात अरूमबक्कम की बी तिरूलोचना कुमारी की एक याचिका का निस्तारण करते वक्त दिया. गौरतलब है कि कोर्ट में दायर की गई याचिका में कुमारी ने अपने घर के सामने पार्टी बोर्ड, बैनर और झंडों को हटाने के लिए चेन्नई नगर निगम आयुक्त को निर्देश देने का निवेदन किया था.

Advertisement

याचिका पर सुनवाई करते वक्त न्यायमूर्ति ने आयुक्त और अरूमबक्कम स्टेशन के पुलिस निरीक्षक समेत निगम के वकील की दलीलें सुनीं और कहा कि यदि पार्टी के बैनर और पार्टी झंडे नहीं हटाए गए हैं तो उन्हें तुरन्त हटाया जाए.

इसके साथ ही अपने आदेश में न्यायमूर्ति ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि शहर में भविष्य में लोगों के आवासों के सामने इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं हो.

न्यायमूर्ति ने कहा, "यदि कोई बैनर या पार्टी का झंडा लगा हुआ है तो उसे तुरन्त हटाया जाए. यदि कोई व्यक्ति झंडे/बैनर आदि हटाने का विरोध करता है तो इस तरह के व्यक्ति का नाम और पता पुलिस के समक्ष दे दिया जाए ताकि पुलिस इस तरह के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सके."

न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में मुख्य सचिव को नगर पंचायतों के वार्डों में वातावरण साफ सुथरा रखने और इमारतों/आवासीय स्थानों पर दीवारों पर अनावश्यक चित्रकारी की जांच करने के भी निर्देश दिए.

Advertisement
Advertisement