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मद्रास HC से चिदंबरम के परिवार को राहत, पेशी से छूट की अवधि बढ़ाई

मद्रास हाईकोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को राहत मिली है. कोर्ट ने एक मामले में चेन्नई की एक विशेष अदालत में पेशी से छूट की अवधि 12 अक्तूबर तक बढ़ा दी.

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पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
पी चिदंबरम (फाइल फोटो)

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मद्रास हाईकोर्ट ने विदेशी संपत्तियों का कथित रुप से खुलासा नहीं करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के परिवार के सदस्यों को चेन्नई की एक विशेष अदालत में पेशी से छूट की अवधि शुक्रवार को 12 अक्तूबर तक बढ़ा दी. हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत यह व्यवस्था दी है.

न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ चिदंबरम की पत्नी, बेटे और पुत्रवधू की अपील पर अपना आदेश पहले ही सुरक्षित कर चुकी है. इन सभी ने आयकर विभाग द्वार काला धन अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध अभियोजन शुरू किए जाने को चुनौती दी है.

31 अगस्त को हाईकोर्ट ने चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति और पुत्रवधू श्रीनिधि को विशेष अदालत में 14 सितंबर तक पेशी से छूट देने का अंतरिम आदेश दिया था.

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