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क्या महाराष्ट्र में तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट? ये हैं पुराने केस

जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने आज इस मामल पर सुनवाई की जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया. अब इस मामले में सोमवार की सुबह दोबारा 10.30 बजे फिर सुनवाई होगी.अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक की तरह ही महाराष्ट्र में भी तुरंत सीएम फडणवीस को बहुमत साबित करने का आदेश दे सकता है?

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सीएम फडणवीस और अजित पवार (फाइल फोटो)
सीएम फडणवीस और अजित पवार (फाइल फोटो)

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  • महाराष्ट्र सियासी संकट पर SC में सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस

  • सोमवार को सुबह 10.30 बजे फिर होगी सुनवाई

महाराष्ट्र में शनिवार की सुबह देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वहां सियासी गणित तेजी से बदल रहे हैं. एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने के बाद ही उनके चाचा एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और फडणवीस के शपथ ग्रहण को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जहां आज इस मामले में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है.

अब इस मामले की सुनवाई सोमवार की सुबह 10.30 बजे फिर से होगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है. जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने आज इस मामल पर सुनवाई की.

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24 घंटे में बहुमत साबित करने का आदेश मिलना मुश्किल

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत महज 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट का आदेश मिलना लगभग असंभव था जो कि हुआ भी. अब इस मामले में सोमवार को भी सुनवाई होगी. तुरंत बहुमत साबित करने का आदेश इसलिए भी नहीं दिया जा सकता इस मामले में क्योंकि सबसे पहले विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा उसके बाद इस विधानसभा चुनाव में जीत कर आए सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी. इन दोनों संवैधानिक प्रक्रिया में कम से कम दो से तीन दिनों का समय लगेगा.  इतना ही नहीं इसके बाद नए विधानसभा का पहला सत्र भी बुलाना होगा जिसके बाद ही सदन के पटल पर फ्लोर टेस्ट संभव होगा. चूंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया होने में समय लगेगा

कर्नाटक जैसा आदेश संभव क्यों नहीं ?

कर्नाटक में भी ऐसा ही मामला सामने आया था जब राज्यपाल ने येदियुरप्पा को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया था. इस पर कांग्रेस ने विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अदालत ने बीजेपी को 48 घंटे के भीतर यानी कि 19 मई 2018 की शाम चार बजे तक का वक्त बहुमत साबित करने के लिए दिया था. येदियुरप्पा ने 17 मई को सीएम पद की शपथ ली थी. लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा पहले से कार्यरत था जबकि यहां पर नए विधानसभा का गठन भी अभी तक नहीं हुआ है. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सभी संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए एक टाइम फ्रेम तय कर सकती है.

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सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट की अवधारणा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 1994 में एस आर बोम्मई मामले में फ्लोर टेस्ट की अवधारणा पेश की थी.  पीठ ने कहा था कि फ्लोर टेस्ट सदन में संख्याओं का निर्णायक प्रमाण है. संविधान पीठ ने अनुच्छेद 164 (2) का उल्लेख किया था जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी. पीठ ने व्याख्या की कि बहुमत का अंतिम परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि सदन के पटल पर होता है.

क्या थी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मांग

महाराष्ट्र में बीजेपी के सरकार बनाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तीनों पार्टियां (शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस) ने अपनी याचिका में कोर्ट से राज्यपाल का फैसला रद्द करने, सीएम फडणवीस को आज ही फ्लोर टेस्ट कराने और राज्यपाल द्वारा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सरकार गठन के लिए आमंत्रण देने की मांग की थी.

बहुमत के अपने दावे

महाराष्ट्र के 288 सदस्यीय विधानसभा में इस बार चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के पास 105 विधायक ही हैं. सीएम फडणवीस को बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 145 विधायकों का समर्थन चाहिए और लेकिन वह इस जादुई अंक से 40 कदम दूर है. अगर एनसीपी के दावों पर विश्वास किया जाए तो 54 में से 49 विधायक उसके साथ हैं तो सिर्फ 5 विधायकों के दम पर बीजेपी के लिए फ्लोर टेस्ट पास करना असंभव होगा. हालांकि बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं जब भी फ्लोर टेस्ट होगा फडणवीस सरकार आसानी से उसे पास कर लेगी और बहुमत से ज्यादा विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है.

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अपने विधायकों को बचाने में जुटी पार्टियां

अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने के बाद सबसे बड़ी टूट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में होने की खबरों ने कल महाराष्ट्र की राजनीति को गर्मा दिया लेकिन शाम होते-होते पार्टी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि पार्टी के सभी विधायक अजित पवार नहीं बल्कि उनके साथ है. कल बीजेपी के सरकार बनाने के तुरंत बाद शरद पवार ने आनन-फानन में अपने विधायकों की अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में उनके 54 में से 42 विधायक शामिल हुए. बैठक में अजित पवार को हटाकर पार्टी के विधायक दल के नए नेता बनाए गए जयंत पाटील ने कहा कि आज की बैठक में 42 विधायक शामिल हुए जबकि 7 संपर्क में हैं

वहीं अपने विधायकों को बीजेपी से बचाने के लिए शिवसेना और कांग्रेस ने भी ऐड़ी चोटी का जोर लगा दिया है. कांग्रेस और शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को मुंबई के होटल में ही पार्टी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की कड़ी निगरानी में रखा है.

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