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फोन बैंकिंग को सुरक्षित बनायें अन्यथा जुर्माना लगेगा: आरबीआई

रिजर्व बैंक ने बैंकों से फोन बैंकिंग सुविधा को अधिक सुरक्षित और बनाने पर जोर देते हुये कहा है कि फोन पर लेनदेन करने वाले क्रेडिट व डेबिट कार्डधारकों के मामले में बैंकों अतिरिक्त प्रामाणिक कवर उपयोग में लाने होंगे अन्यथा उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा.

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रिजर्व बैंक ने बैंकों से फोन बैंकिंग सुविधा को अधिक सुरक्षित और बनाने पर जोर देते हुये कहा है कि फोन पर लेनदेन करने वाले क्रेडिट व डेबिट कार्डधारकों के मामले में बैंकों अतिरिक्त प्रामाणिक कवर उपयोग में लाने होंगे अन्यथा उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा.

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज सभी बैंकों से कहा कि वे इंटरेक्टिव वायस रेस्पांस (आईवीआर) आधारित क्रेडिट कार्ड सौदों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कदम अगले साल तक उठाएं. इसके तहत आईवीआर आधारित सौदे करते समय ग्राहकों को अतिरिक्त पासवर्ड बताना होगा.

केंद्रीय बैंक ने यह कदम गैर ब्रांच बैंकिंग सौदों में धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया है. उल्लेखनीय है कि आईवीआर के माध्यम से लोग अपनी बैंक या ्रकेडिट कार्ड संबंधी सूचना फोन पर स्वतस्फूर्त उत्तर से पा लेते हैं और इसके लिए उन्हें किसी कर्मचारी से बात नहीं करनी पड़ती. ग्राहक बैलेंस, बिल पेमेंट आदि की जानकारी इस सुविधा में लेते हैं.

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केंद्रीय बैंक ने इससे पहले बैंकों से आनलाइन क्रेडिट कार्ड सौदों के लिए अतिरिक्त सुरक्षात्मक कदम एक अगस्त 2009 तक उठाने को कहा था. अब बैंकों से कहा गया है कि वे आईवीआर सौदों को भी अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कदम एक जनवरी 2011 तक उठाएं.

रिजर्व बैंक का कहना है कि यह पहल बैंकों, कार्ड कंपनियों से विचार विमर्श के बाद की गई है. नयी व्यवस्था में फोन पर जानकारी लेते समय ग्राहक को एक अतिरिक्त पासवर्ड बताना होगा. फिलहाल कार्डनंबर, जन्मतिथि, कार्ड तारीख आदि के आधार पर जानकारी दी जाती है.

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