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मालेगांव ब्लास्ट केस: पुरोहित, प्रज्ञा के बाद आरोपी समीर कुलकर्णी को भी मिली बेल

अदालत ने समानता के आधार पर 50 हजार रुपये के मुचलके पर कुलकर्णी को जमानत दे दी. इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सेना के सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय समेत कई अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है.

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समीर कुलकर्णी को मिली जमानत
समीर कुलकर्णी को मिली जमानत

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मुंबई की एक सत्र अदालत ने सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार समीर कुलकर्णी को बुधवार को जमानत दे दी.

अदालत ने समानता के आधार पर 50 हजार रुपये के मुचलके पर कुलकर्णी को जमानत दे दी. इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सेना के सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय समेत कई अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है.

नासिक जिले के मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को एक मोटरसाइकिल में बंधे बम के फटने की घटना में 6 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 100 लोग घायल हुए थे.

भोपाल में एक प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी कुलकर्णी को विस्फोट के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने कथित तौर पर विस्फोट में इस्तेमाल रसायनों की व्यवस्था की थी.

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यह भी आरोप लगाया गया था कि कुलकर्णी बैठकों में हिस्सा लेने के लिये इंदौर और नासिक गया था, जिसमें कथित तौर पर साजिश रची गई थी.

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