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मालेगांव मामला: साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका खारिज

वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की प्रमुख आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका विशेष अदालत ने आज खारिज कर दी.

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वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की प्रमुख आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका विशेष अदालत ने आज खारिज कर दी.

नहीं मानी गई प्रज्ञा की दलील
अदालत के सामने प्रज्ञा ने यह दलील दी थी कि अभियोजन पक्ष मकोका के कुछ प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रही है. जनवरी ने दायर की गई जमानत याचिका में ठाकुर ने कहा था कि अभियोजन पक्ष निर्धारित किए गए 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सका इसलिए उसे जमानत दी जाए. मकोका के प्रावधानों के तहत चार्जशीट दाखिल करने की अवधि 180 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन इसके लिए अभियोजन पक्ष को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करनी होगी.

10 लोग हुए थे गिरफ्तार
28 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाकों को अंजाम देने के आरोप में ठाकुर सहित दस लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल एस पी पुरोहित भी शामिल हैं. धमाके में छह लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे. सभी अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं. संभावना है कि अदालत पुरोहित सहित दूसरे अभियुक्तों की जमानत याचिका की सुनवाई अगले हफ्ते करेगी.

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